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ट्रेन में अब ऊंची आवाज में हंसना और गाना सुनना आपके लिए होगा ‘हानिकारक’, जानें रेलवे की नई गाइडलाइन.

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इंडियन रेलवे (Indian Railway) यात्रियों की सुविधा का ख्याल रखते हुए आए दिन नए-नए नियम (Rule) बनाती रहती है. ऐसा ही एक नियम रेलवे ने बनाया है, जिसे जान लेना आपके लिए बेहद जरूरी है. अगर आप अगले कुछ दिनों में ट्रेन में सफर (Train Journey) करने का प्लान बना रहे हैं तो यह खबर आपके मतलब की है. यात्रियों को नींद में कोई खलल न पड़े इसके लिए यह नियम बनाए गए हैं. खासकर, अगर आप होली (Holi) या गर्मी की छुट्टियों (Summer vacation) में घर जाने का प्लान बना रहे हैं तो यह नया नियम आपको जानना बेहद जरूरी हो जाता है. अब आपको अब ट्रेन में यात्रा करने के दौरान कई बातों का विशेष ख्याल रखना होगा. अगर आप मोबाइल पर गाना सुनते हैं, ग्रुप में बैठकर ऊंची आवाज में बात करते हैं, बिना कारण लाइट जलाते और बुझाते हैं तो आप पर रेलवे सख्त कदम उठा सकती है. अगर इस दौरान किसी तरह का कई विवाद होता है तो उसके लिए अब आप पर जुर्माना का प्रावधान है.

बता दें कि कुछ ही दिनों में होली त्योहार आने वाला है. इस दौरान लाखों यात्री ट्रेन से अपने-अपने घर के लिए निकलेंगे. इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन के साथ-साथ डिब्बे के अंदर कई तरह के नियमों का भी पालन करना अनिवार्य होगा. रेलवे यात्रियों की सहूलियतों को देखते हुए समय-समय पर रेलवे इस तरह के नियम बनाता है. इसके पहले रेलवे ने कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी की थी.

यात्रियों की सुविधा का ऐसे रखेगी विशेष ख्याल
दरअसल रेलवे को हाल के दिनों में कई तरह की शिकायतें मिल रही थीं, जिसमें कुछ ट्रेन यात्री यात्रा के दौरान ऊंची आवाज में गाना सुनते हैं और बात करते हैं. इसी को ध्यान में रख कर रेलवे ने नियम सख्त कर दिया है. अब अगर मोबाइल पर गाने सुनने के अलावा कई शिकायतें मिलेंगी तो ट्रेन में ही इसकी शिकायत की जाएगी.

पैसेंजर तेज आवाज में मोबाइल पर बात कर सकते हैं?
रेलवे ने कहा है कि आपकी सीट, कंपार्टमेंट या कोच में कोई भी पैसेंजर तेज आवाज में मोबाइल पर बात नहीं कर सकता है और न ही ऊंची आवाज में गाने सुन सकता है. यात्रियों द्वारा की गई इस तरह की कई शिकायतों पर टीटीई या आरपीएफ के जवान तुरंत ही कार्रवाई करेंगे. ऐसे में अब आपको यात्रा के दौरान नींद में कोई ख़लल नहीं होगा. अगर किसी ने इन नियमों की अनदेखी की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई के भी प्रावधान हैं.

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